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जनगणना-2027 को लेकर सख्ती: लोकसेवकों के अवकाश पर रोक, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित

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By: सूरज कुमार

On: Thursday, April 30, 2026 7:46 AM

सिंगरौली। जनगणना-2027 के कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जिले में कार्यरत सभी लोकसेवकों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

जनगणना-2027 के कार्यों को समय-सीमा में पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जिले में कार्यरत समस्त लोकसेवकों के सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार न्याय विभाग, पुलिस और होमगार्ड को छोड़कर अन्य सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश के दायरे में आएंगे। वहीं, शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 1 मई से 30 मई 2026 तक जनगणना के प्रथम चरण में अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मुख्यालय छोड़ने के लिए अपर कलेक्टर की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही, चार्ज जनगणना अधिकारी (तहसीलदार व मुख्य नगर पालिका अधिकारी) द्वारा बुलाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को तत्काल उपस्थित होना अनिवार्य होगा। चिकित्सा अवकाश के नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब अवकाश लेने के लिए जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी स्वीकृति अपर कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। नियंत्रणकर्ता अधिकारी को कर्मचारी के सेवाकाल और पूर्व में ली गई छुट्टियों का पूरा विवरण देना होगा। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों के दौरान बार-बार अवकाश लेता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, जिले के सभी विभाग प्रमुखों को भी मुख्यालय छोड़ने से पहले कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

सूरज कुमार

सूरज कुमार , सिंगरौली, मध्य प्रदेश
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