सिंगरौली। जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध बोरिंग कर रहे एक ट्रक पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरई थाना पुलिस ने मौके से बोरिंग मशीन ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जिले में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर अवैध नलकूप खनन करना एक बोरिंग मशीन संचालक को भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश पुलिस की सरई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन ट्रक जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में बरका चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गन्नई में एक घर के पीछे बोरिंग मशीन लगाकर नलकूप खनन किया जा रहा है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा 2 मई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक जिले में नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बोरिंग मशीन ट्रक क्रमांक TN 48 X 2414 से जमीन पर बोरिंग का काम जारी मिला। चालक ने अपना नाम प्रेमलाल जायसवाल उर्फ गुड्डू जायसवाल निवासी सीधी बताया, लेकिन वह नलकूप खनन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने मौके से बोरिंग मशीन ट्रक जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में अवैध नलकूप खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
