संभल। पति पर तेजाब फेंककर उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली महिला को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। संभल की त्वरित अदालत ने दोषी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पति पर सोते समय तेजाब फेंककर उसे गंभीर रूप से घायल करने वाली महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत ने दोषी महिला पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तेजाब हमले में पीड़ित का चेहरा बुरी तरह झुलस गया था और उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। जानकारी के अनुसार, नखासा थाना क्षेत्र में 7 मार्च 2025 को हुई इस घटना में कहकशां (30) ने अपने पति मुजफ्फर (35) पर उस समय तेजाब फेंक दिया था, जब वह गहरी नींद में सो रहा था। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल मुजफ्फर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि हमले के कारण उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। मामले की सुनवाई चंदौसी स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) गोपाल जी की अदालत में हुई। अदालत ने 27 मई को आरोपी महिला को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार यादव के अनुसार, जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी महिला के विवाहेतर संबंध थे और वह अपने पति से तलाक चाहती थी। हालांकि पति इसके लिए तैयार नहीं था। इसी विवाद के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। अदालत ने दोषी महिला पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले को लेकर क्षेत्र में व्यापक चर्चा है और इसे गंभीर अपराध मानते हुए अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है।
