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स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती,उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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By: सूरज कुमार

On: Tuesday, June 9, 2026 8:48 AM

सिंगरौली। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने जिले के सभी तंबाकू विक्रेताओं, पान दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी डॉ. रचना सिंह ने बताया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने सभी तंबाकू विक्रेताओं, पान दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कानूनों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी डॉ. रचना सिंह ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना भी कानूनन अपराध है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण, बिक्री, भंडारण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिले में लगातार निरीक्षण और चालानी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी व्यापारियों से कानूनों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि उल्लंघन पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य जिले में तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करना और युवाओं को नशे की लत से बचाना है।

सूरज कुमार

सूरज कुमार , सिंगरौली, मध्य प्रदेश
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