जालौन। जिले में छेड़छाड़ के एक मामले में अदालत के आदेश के बाद एट थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी, एक उपनिरीक्षक और छह अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जिले में छेड़छाड़ के एक मामले में अदालत के आदेश पर एट थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी, एक उपनिरीक्षक, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों, मुख्य आरोपी और उसके साथियों समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़, जबरन कार में बैठाने की कोशिश और जान से मारने का प्रयास किया गया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि आरोपी को बचाने की कोशिश की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना का वीडियो बनाने पर पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, मोबाइल छीन लिया और समझौते का दबाव बनाया। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
