सिंगरौली। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में औषधियों की गुणवत्ता और नियमों के पालन को लेकर सख्ती दिखाते हुए 16 मेडिकल स्टोरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्यालय रीवा के अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) राधेश्याम वट्टी ने संबंधित संचालकों से पांच दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में औषधि नियमों के उल्लंघन पर 16 मेडिकल स्टोरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्यालय रीवा के अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) राधेश्याम वट्टी ने सभी संबंधित संचालकों से पांच दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। औषधि निरीक्षक बिहारी लाल अहिरवार द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में कई मेडिकल स्टोरों पर एक्सपायरी दवाइयां, खरीद-बिक्री के बिलों का अभाव तथा पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। वहीं, श्री पारस मेडिकल परसोना और ऋषभ मेडिकल स्टोर सरई बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के संचालित पाए गए। विभाग ने एस.के. फार्मा क्लीनिक चरगुड़ा, ऊर्जाआंचल व जनता मेडिकल करोटी, ओम मेडिकल चूल्हा गेट, प्रियंका मेडिकल खुटार, राज मेडिकल बिंदुल, राजेश मेडिकल चमरीढो, अंश मेडिकल व अंश मेडिकल एजेंसी सरई, मां मेडिकल करथूआ, ओम मेडिकल एंड एजेंसी मोरबा, आरएल मेडिकल एजेंसी सरई, नीलम मेडिकल एजेंसी सिद्धिकला और रोबिक्स मेडिकल एजेंसी बैढ़न सहित कुल 16 मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
