सिंगरौली। देवसर क्षेत्र स्थित माड़ी जलाशय की शासकीय सिंचाई नहर को क्षतिग्रस्त करने के मामले में ग्राम पंचायत हर्राचंदेल के सरपंच और सचिव के खिलाफ थाना जियावन में एफआईआर दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 324(3), 3(5) तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देवसर क्षेत्र के माड़ी जलाशय की शासकीय सिंचाई नहर को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में ग्राम पंचायत हर्राचंदेल के सरपंच और सचिव के खिलाफ थाना जियावन में एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई जल संसाधन विभाग की शिकायत पर की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 324(3), 3(5) एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। विभाग का आरोप है कि शासकीय सिंचाई नहर को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित हुई। पुलिस का कहना है कि विभागीय शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अब जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
