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सिंगरौली। जिले में पराली, नरवाई और फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया । खेतों में फसल अवशेष जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंकित अस्थाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को नुकसान
जिला प्रशासन के अनुसार खेतों में पराली और नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है। इसके अलावा आग आसपास के खेतों और आबादी तक फैलने से जन-धन के नुकसान का खतरा बना रहता है।
SMS के बिना हार्वेस्टर से कटाई पर रोक
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंकित अस्थाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश अब जिले में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS Cutter) के बिना हार्वेस्टर से फसल कटाई पर रोक।
आदेश का पालन न करने होगी कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
bhartiyriyashat.com | सिंगरौली से खास रिपोर्ट
