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15 दिवस के अंदर सम्पत्तिकर का भुगतान नही करने पर होगी कुर्की की कर्रवाही,मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक लिमिटेड तथा पीसी पटेल को सम्पत्तिकर के बकाया भुगतान हेतु जारी किया गया अंतिम नोटिस

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By: सूरज कुमार

On: Wednesday, June 3, 2026 4:29 AM

सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली ने बकाया संपत्तिकर की वसूली को लेकर सख्त कदम उठाते हुए दो बड़ी कंपनियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान के निर्देश पर जारी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के भीतर बकाया कर जमा नहीं करने पर संबंधित संस्थानों की चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिक निगम सिंगरौली ने बकाया संपत्तिकर की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कंपनियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान के निर्देश पर बकायेदार संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम के उपायुक्त आरपी बैस ने बताया कि एनसीएल निगाही परियोजना क्षेत्र में कार्यरत मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक लिमिटेड पर टिनशेड एवं पक्के भवन निर्माण के एवज में वित्तीय वर्ष 2026-27 तक का कुल 8 लाख 70 हजार 926 रुपये तथा अमलोरी परियोजना क्षेत्र का 11 लाख 91 हजार 68 रुपये संपत्तिकर बकाया है। वहीं, मेसर्स पीसी पटेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड पर भी टिनशेड और पक्के भवन निर्माण के एवज में 7 लाख 81 हजार 769 रुपये का संपत्तिकर बकाया पाया गया है। नगर निगम प्रशासन ने दोनों संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि निगम के अधिकृत कोष में जमा कराई जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह दोनों कंपनियों को दिया गया अंतिम अवसर है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर जमा नहीं करने पर नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित संस्थानों की चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में होने वाली कार्रवाई की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थानों की स्वयं होगी। नगर निगम का कहना है कि राजस्व वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सूरज कुमार

सूरज कुमार , सिंगरौली, मध्य प्रदेश
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