दतिया। जिले मे विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच चुनाव आयोग की नई अधिसूचना ने तस्वीर साफ कर दी है। आयोग द्वारा जारी राज्यसभा एवं विधानसभा चुनाव कार्यक्रम में दतिया सीट को शामिल नहीं किया गया है, जिससे फिलहाल इस सीट पर उपचुनाव की संभावना टल गई है।
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा और विभिन्न विधानसभा सीटों के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद दतिया विधानसभा उपचुनाव का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे साफ संकेत मिला है कि फिलहाल इस सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद दतिया विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। उन्हें एक पुराने धोखाधड़ी मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। राजेंद्र भारती ने अपनी सजा और सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई अभी न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने और कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण चुनाव आयोग ने फिलहाल दतिया सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। ऐसे में सीट के भविष्य पर अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई के बाद ही संभव माना जा रहा है। उधर, दतिया उपचुनाव की संभावित तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी को आयोग के इस फैसले से झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस शुरू से ही न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताती रही है। अब सभी की निगाहें 14 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। इस सुनवाई के बाद ही राजेंद्र भारती की सदस्यता और दतिया विधानसभा सीट के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर साफ हो सकेगी।
