छिंदवाड़ा में प्रतिबंधित कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत!

मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कथित तौर पर प्रतिबंधित कफ सिरप के सेवन से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। जिन बच्चों की मृत्यु हुई, उनमें से 7 की उम्र 4 साल या उससे कम, जबकि 2 अन्य सिर्फ 5 साल के थे। इस घटना ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बच्चों को बुखार व खांसी के इलाज के दौरान स्थानीय डॉक्टरों द्वारा Coldrif और Nextro-DS नामक कफ सिरप दिए गए थे। ये दवाएं जबलपुर स्थित महाकौशल डीलर कटारिया फार्मास्यूटिकल से श्री सन फार्मा कंपनी के छिंदवाड़ा मैनेजर की मांग पर मंगाई गई थीं। प्रतिबंधित कफ सिरप दिए जाने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। मृत बच्चों में से 7 की उम्र 4 साल से कम बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य 5 साल के थे। इन 9 मासूमों के माता-पिता के पास अब सिर्फ यादें हैं। जिन बच्चों को मामूली खांसी-जुकाम में आराम दिलाने की कोशिश की गई, वही इलाज उनकी जान का दुश्मन बन गया।
18 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस (DGHS) और ड्रग कंट्रोलर, CDSCO ने राज्यों को पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया था कि क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट 2mg और फिनाइलेफ्राइन HCL 5mg युक्त सिरप 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही कंपनियों को निर्देशित किया गया था कि वे इस चेतावनी को लेबल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें। इसके बावजूद, छिंदवाड़ा के चिकित्सकों द्वारा यह दवा नन्हे बच्चों को दी गई, जिसके बाद एक के बाद एक 9 बच्चों की मौत हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तीन अलग-अलग जांच टीमें गठित की गई हैं। जिसमे पहली टीम CDSCO दिल्ली की टीम सिरप की निर्माण प्रक्रिया की जांच कर रही है। दूसरी टीम चेन्नई में और तीसरी टीम छिंदवाड़ा में कार्यरत है। साथ ही राज्य औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा गठित टीम को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय को सौंपनी है।





