सिंगरौली। जिले में गिरते भू-जल स्तर और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए गौरव बैनल ने पूरे राजस्व जिले को ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। इसके साथ ही नवीन नलकूप खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिले में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए गौरव बैनल ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जिले को ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। इसके साथ ही नए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट में सामने आया कि सामान्य से अधिक वर्षा के बावजूद निजी नलकूपों के अत्यधिक दोहन से जल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जारी आदेश के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक बिना एसडीएम की अनुमति के कोई भी नया नलकूप नहीं खोदा जा सकेगा। साथ ही शासकीय जल स्रोतों के 150 मीटर के दायरे में निजी खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की गई है।
