सिंगरौली। प्रतिबंधित अवधि में कोयला परिवहन करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर गौरव बैनल ने आदेशों की अवहेलना करने पर एपीएमडीसी, टीएचडीसी, अडानी लॉजिस्टिक्स, एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड और सृष्टि लॉजिस्टिक्स सहित संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किए गए परिवहन प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर गौरव बैनल ने प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन करने के मामले में एपीएमडीसी, टीएचडीसी, अडानी लॉजिस्टिक्स, अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड और सृष्टि लॉजिस्टिक्स सहित कई संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार, कलेक्टर द्वारा 22 मई 2026 को जारी आदेश के तहत 23 मई सुबह 6 बजे से 24 मई दोपहर 12 बजे तक जिले में सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश (राखड़) एवं कोयले के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद सरई और बरगवां क्षेत्र में कई वाहन प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन करते पाए गए। तहसीलदार बरगवां की जांच रिपोर्ट के अनुसार, 23 मई को सुबह लगभग 9 बजे चार कोयला लदे वाहनों को सरई, झुरही और उज्जैनी मार्ग से ग्राम मझौली स्थित रेलवे साइडिंग की ओर जाते हुए पकड़ा गया। ये वाहन लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और करीब दो घंटे तक प्रतिबंधित समय में परिवहन करते रहे। मामले में संबंधित परियोजनाओं और वाहन संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन प्रशासन को प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद कलेक्टर ने इसे प्रशासनिक आदेश की अवहेलना और कानून-व्यवस्था को चुनौती मानते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत एपीएमडीसी, टीएचडीसी, अडानी लॉजिस्टिक्स, एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड, मेसर्स आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ट्रांसपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
