सिंगरौली। शासकीय भूमि पर दोबारा अतिक्रमण कर सार्वजनिक रास्ता बाधित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली ने ग्राम बरौंहा निवासी लाले शर्मा को 15 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश दिया है।
जिले में शासकीय भूमि पर दोबारा अतिक्रमण कर आम रास्ता बाधित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली ने आरोपी लाले शर्मा को 15 दिन के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश दिया है। मामला ग्राम बरौंहा का है, जहां आराजी क्रमांक 498 के एक हिस्से पर लाले शर्मा ने अवैध कब्जा कर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। तहसीलदार द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत कार्रवाई करते हुए पहले अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल कराया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने उसी स्थान पर दोबारा कब्जा कर लिया। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर तहसीलदार ने सिविल जेल की कार्रवाई का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को भेजा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को 15 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
