सिंगरौली। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने जिले में शांति और लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें एक वर्ष के लिए जिला बदर (निष्कासन) का आदेश जारी किया है। इन दोनों अपराधियों को 24 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे से निष्कासित किया गया है, और आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल जिले की सीमा छोड़कर जाना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत इन दोनों व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए सिंगरौली जिले की सीमा से बाहर करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, ग्राम उर्ती, पुलिस चौकी गोभा निवासी 35 वर्षीय दिल्ले खान, पिता बसीर खान, के विरुद्ध 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कई मामले दर्ज हैं। इनमें सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना, गाली-गलौज, मारपीट, नागरिकों को धमकाने जैसी घटनाएँ शामिल हैं। इन अपराधों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था, जिसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। वहीं, ग्राम बनौली, थाना विंध्यनगर निवासी 23 वर्षीय विक्रम वर्मा के खिलाफ भी गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी मिली है। उनके खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट, धमकी, चोरी, जबरन वसूली, लूट और अपहरण जैसे कुल 9 प्रकरण दर्ज हैं। इन गतिविधियों के कारण जनता में भय व्याप्त था, और इसलिए उन्हें भी एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। आदेश के अनुसार, दोनों आरोपियों को अपने वर्तमान निवास स्थान का पता संबंधित थाना प्रभारी को हर माह सूचित करना होगा। यदि उनके विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन है तो पेशी से पहले संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करना जरूरी होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
