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सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफी पर सख्ती, देरी से आने पर कटेगा वेतन

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By: सूरज कुमार

On: Thursday, May 21, 2026 6:09 AM

सिंगरौली। जिले के शासकीय कार्यालयों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत सभी शासकीय कार्यालयों का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने जिले के शासकीय कार्यालयों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी शासकीय कार्यालयों का निर्धारित समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कई अधिकारी और कर्मचारी सुबह निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचते हैं तथा शाम 6 बजे से पहले ही कार्यालय छोड़ देते हैं। इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए अब सभी शासकीय सेवकों के लिए सुबह 10 बजे से पहले उपस्थिति दर्ज कराना और शाम 6 बजे के बाद ही कार्यालय से प्रस्थान करना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सुबह 10 बजे कार्यालय में अनुपस्थित पाया जाता है, तो उस दिन का वेतन काटा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों, अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने स्तर पर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शासकीय कार्यों में तत्परता लाना और आम नागरिकों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।

सूरज कुमार

सूरज कुमार , सिंगरौली, मध्य प्रदेश
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