सिंगरौली। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य अधिकारियों, पैरालीगल वालंटियर्स एवं आमजन को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली और उसके लाभों से अवगत कराना था।
कार्यक्रम में लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री खालिद मोहतरम अहमद ने बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान मुकदमेबाजी से पहले सुलह और समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पक्षकार स्वयं, अपने प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन, डाक एवं दूरसंचार, बिजली एवं जल आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पताल, बीमा, आवास एवं संपदा तथा बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से संबंधित मामलों का निराकरण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सरल, कम खर्चीली और त्वरित न्याय प्रदान करने वाली है।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनोरम तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पराज सिंह ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के एम.पी. साहू, बिजली विभाग के दिनकर दुबे, एलडीएम रंजीत कुमार, शाखा प्रबंधक भुवनेश्वर कुशवाहा, जिला पंचायत से प्रदीप उपाध्याय, शिक्षा विभाग के संदीप कुमार दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, अधिवक्ता, पैरालीगल वालंटियर्स एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
