मुर्गे को बड़ी ही बेरहमी से ईंट-पत्थर से प्रहार कर मार डालने के मामले में 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।

बलिया। जिले मे एक मुर्गे को बड़ी ही बेरहमी से ईंट-पत्थर से प्रहार कर मार डालने के मामले में 2 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच मे जुट गई है।
मिली जानकारी के अनुसार जिले के पकड़ी क्षेत्र में जमीन विवाद की रंजिश के चलते एक मुर्गे को ईंट-पत्थर से प्रहार कर मार डालने के मामले में 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है की पकड़ी थाना क्षेत्र के गढ़मलपुर गांव में जमीन के विवाद को लेकर आरती देवी नामक महिला के देशी मुर्गे पर ईंट-पत्थर से प्रहार कर दिया जिससे मुर्गे की मौत हो गई। उक्त मामले में आरती देवी की तहरीर पर सूरज राम और शीला देवी नामक आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (किसी जानवर को मारना), 115-2(जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने की इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351-3 (किसी व्यक्ति को जान से मारने या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत अगर कोई व्यक्ति जीव-जंतु को जानबूझकर मारता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है।