कार्बाइड गन और तेज़ आवाज़ वाले पटाखों पर जिला प्रशासन का सख्त रुख — कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

सिंगरौली। जिले में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव बैनल ने कार्बाइड गन और अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश धारा 163, बी.एन.एस. 2023 के तहत प्रभावी किया गया है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अवैध रूप से तेज़ आवाज़ करने वाले संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण या विक्रय नहीं करेगा। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे पटाखे न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। इस कारण जिले में इनके निर्माण, विक्रय, भंडारण या प्रदर्शन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध विस्फोटक पदार्थ या कार्बाइड गन जैसे खतरनाक साधनों का उपयोग न करें और जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।





