सिंगरौली में मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही, दो बीएलओ निलंबित

सिंगरौली। जिले के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गौरव बैनल ने दो बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में कोताही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। दोनों बीएलओ प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे और मतदाता सत्यापन कार्य में लापरवाही पाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों को पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गौरव बैनल ने दो बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निर्वाचन कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने पर प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। निलंबित बीएलओ में उर्मिला कोल, बीएलओ—मतदान केंद्र क्रमांक 59 गरदा (विधानसभा क्षेत्र 80 सिंगरौली) और परसुराम शाह, बीएलओ—मतदान केंद्र क्रमांक 249 परसदेही शामिल हैं। दोनों अधिकारियों को प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने एवं मतदाता सत्यापन कार्य में लारवाही पर निलंबित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों कर्मचारीाओं को पूर्व में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, किंतु उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में दोनों बीएलओ की तैनाती निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, विधानसभा क्षेत्र देवसर में की गई है। साथ ही नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।





