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अगर आप भी करते है UPI से भुगतान तो हो जाये सावधान नही तो आप पर ही हो सकती है कार्यवाही।

जीएसटी ने यूपीआई से ऐसे लोगों की जानकारी मांगी है जो अभी तक जीएसटी का रजिस्टेशन नहीं कराया है लेकिन बीजनेश से 20 लाख रुपये से अधिक कमा चुके हैं और ऐसे लोग ऐसे कैटेगरी में वह डाटा मांगा गया है जिसमे उत्पाद या माल की आपूर्ति बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के की गई है और 40 लाख रुपये का सालाना भुगतान हुआ है। अगर लेनदेन में गड़बड़ी पाई जाती है तो तो नोटिस भेजकर टैक्‍स, ब्‍याज और पेनाल्‍टी के लिए कार्यवाही हो सकता है। अब नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है और कईयों को तो नोटिस भेजा भी जा चुका है।

जीएसटी विभाग के इस एक्शन से होटल, रेस्टारेंट, कार-बाइक सर्विस सेंटर, पान, चाय दुकानदारों पर कार्यवाही हो सकती है। जीएसटी एक्‍सपर्ट का मानना है की यूपीआई से भुगतान के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख और उत्पाद की आपूर्ति के लिए 40 लाख का मानक है. इससे ज्यादा यूपीआई भुगतान सालाना लेने पर टैक्स, 18 फीसदी ब्याज व जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि 15 से 100 फीसदी तक हो सकती है।

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