आदतन अपराधियों पर कलेक्टर की सख्ती, हर सोमवार थाना में देनी होगी हाजिरी

सिंगरौली। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं 6 के तहत दो आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं।
अपराध की दुनिया में लिप्त रहने वालों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने एक अनोखा कदम उठाया है। दो आदतन अपराधियों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें हर सोमवार को थाने में हाजिरी देने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के तहत, आरोपी किस्तु उर्फ किस्तराज सिंह और सुरेन्द्र कुमार शाहू को अगले एक साल तक अपने-अपने थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी देना अनिवार्य किया गया है। अगर उन्होंने आदेश की अवहेलना की, तो उनके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की जाएगी।
इन अपराधियों पर हुई कार्रवाई-
- किस्तु उर्फ किस्तराज सिंह पिता अयोध्या प्रसार सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम भरूहा, थाना नवानगर। इस व्यक्ति के विरुद्ध 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
- सुरेन्द्र कुमार शाहू पिता कमला प्रसाद शाहू, उम्र 36 वर्ष, निवासी चन्दावल, थाना विन्ध्यनगर। इस पर 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।