धरने पर बैठी श्रीमती गुलाबवती को यदि पट्टा नहीं मिला तो वह करेगी आत्मदाह, एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा दी गई समझाइश।
सिगरौली। जिले के ग्राम हरफरी निवासी श्रीमती गुलाबवती पति श्री समयलाल कुशवाहा द्वारा एक आवेदन तहसील में इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि उसके कब्जे की शासकीय भूमि का उसे पट्टा दिया जाय। यदि पट्टा नहीं दिया गया तो वह आत्मदाह करेगी।
आवेदिका श्रीमती गुलाबवती से आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र का एसडीएम चितरंगी द्वारा परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि उसे पूर्व में ग्राम हरफरी की आराजी संख्या 365 में 0.01 हेक्टर का आवासीय पट्टा प्रदाय किया जा चुका है जिसमें वह घर बनाकर रह रही है साथ ही ग्राम हरफरी की एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 392 के संबंध में न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि उसके कब्जे से उसे प्रतिवादीगण बेदखल न करें न्यायालय के उक्त आदेश का पालन कराया जा रहा है वर्तमान में जमीन मौके पर रिक्त पड़ी है। उस पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। आवेदिका द्वारा की गई माँग वैधानिक नहीं है क्योंकि उसे पूर्व में पट्टा भूमि खसरा नम्बर 365 में दिया जा चुका है साथ ही उसके कब्जे की अन्य शासकीय भूमि खसरा नम्बर 392 से उसे बेदखल नहीं किया गया है। जमीन वर्तमान में रिक्त पड़ी है एवं उस पर आवेदिका का कब्जा है । यहां यह उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 23.12.2024 को धरना स्थल पर एसडीएम चितरंगी, तहसीलदार चितरंगी एवं अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती सविता यादव द्वारा मौके पर जाकर आवेदिका को समझाइश दी गई और बताया गया कि उसकी मॉग जायज नहीं है अतः वह धरना समाप्त करे किन्तु वह धरना समाप्त करने के लिए सहमत नहीं है और लगातार धमकी दे रही है कि यदि उसे पट्टा नहीं किया गया तो वह आत्मदाह करेगी।