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जाने मौत के बाद Aadhaar Card या फिर PAN Card का क्या होगा?

नेशनल। सरकार ने लगभग हर सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है।  वहीं बैंक के कामों कि लिए आधार कार्ड और पेन कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों ही पहचान पत्र हैं. आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान और पता साबित करने के लिए किया जाता है. वहीं, पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन और कर रिटर्न दाख़िल करने के लिए किया जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आधार कार्ड को निरस्त करने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मरने वाले व्यक्ति के दस्तावेजों का सही निष्कर्ष और प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है।

क्या आपने कभी सोचा कि अगर कोई शख्स मर जाए तो उसके Aadhaar Card या फिर PAN Card का क्या होगा?  जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आधार कार्ड को निरस्त करने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मरने वाले व्यक्ति के दस्तावेजों का सही निष्कर्ष और प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं आधार कार्ड को रद्द कराने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर फिर भी परिवार वाले मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसे यूएडीएआई को सुपुर्द कर सकते हैं। इससे आधार कार्ड को निरस्त करके उसे सेवा से हटा सकते हैं। पेन कार्ड की बात करें तो इसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड को लेकर कुछ जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं। पैन कार्ड खुद से कैंसिल नहीं होता इसे बंद करने की एक प्रक्रिया होती है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसका परिवारिक सदस्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देकर PAN Card बंद करवा सकते हैं।

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