लड़कियों से ‘यौन’ पर काबू SC मचा था बवाल, अब HC बात चल रहा है
दिल्ली
किशोरियों को सेक्स की इच्छा पर काबू करेने की लिया बात चला रही की कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब HC कोर्ट बात चला रही न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का फिर से दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से किशोरियों की दी गई सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई था। इससे पहले निचली अदालत की तरफ से भी दोषी करार घोसीता करा दिया था। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है।अब कुछ नया सुने को मिला है की दोषी अपराध के बाद नाबालिग के साथ रह था और दोनों का एक बच्चा भी है
आज मंगलवार को मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस जस्टिस उज्जल भुइयां कर रहे थे। जस्टिस ओक ने कहा, ‘हमने धारा 376 के तहत दोष बहाल कर दिया है। कमेटी सजा पर फैसला लेगी।जेजे बोर्ड को भेजा दिया गाय है ।जाच करने कहा दिया गया है सही किया जाना तथा वह आपने काम सही से करे तथा हमने सभी राज्यों को जेजे एक्ट की धारा 19(6) को लागू करने के निर्देश दिए हैं।18 अक्टूबर 2023 के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि किशोरियों को ‘यौन इच्छाओं पर काबू’ करना इसे देश के लोग को पर प्रभाव पड़ गा जिसे आने वाले बच्चे को प्रभा पड़े गा जिसे हमारे समाज को सही दिसा मे चला चाहिए जिसे लोगो का भला होसके क्योंकि ‘जब वे दो मिनट के सुख के लिए ऐसा करती हैं, तो समाज की नजरों में घटिया लगता साबित हो जाती हैं।जबकि, इससे पहले निचली अदालत उसे दोषी पाया गया था।